सऊदी सिविल लेनदेन कानून के अंतर्गत, कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में वयस्कता प्राप्त करता है, जिसकी गणना हिजरी (चंद्र) कैलेंडर के अनुसार की जाती है — न कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, जिससे अधिकांश प्रवासी परिचित हैं (अनुच्छेद 12)। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है, क्योंकि हिजरी वर्ष ग्रेगोरियन वर्ष से लगभग 11 दिन छोटा होता है, अर्थात ग्रेगोरियन गणना के अनुसार आपका बच्चा कानूनी वयस्कता थोड़ी जल्दी प्राप्त कर सकता है।
पूर्ण कानूनी सक्षमता के लिए, किसी व्यक्ति को तीन शर्तें पूरी करनी होती हैं: उसने 18 हिजरी वर्ष की आयु पूरी की हो, उसकी मानसिक क्षमता पूर्ण हो, और न्यायालय द्वारा उस पर कोई संरक्षण आदेश (interdiction) न लगाया गया हो (अनुच्छेद 12)। केवल आयु सीमा पूरी कर लेना पर्याप्त नहीं है, यदि अन्य शर्तें पूरी न हों।
प्रवासी परिवारों के लिए यह व्यावहारिक स्थितियों में महत्वपूर्ण है, जैसे अनुबंध पर हस्ताक्षर करना, स्वतंत्र रूप से बैंक खाता खोलना, या चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए सहमति देना। यदि आपका बच्चा ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 18 वर्ष के निकट है, तो किसी आधिकारिक रूपांतरण उपकरण (conversion tool) का उपयोग करके उसकी सटीक हिजरी आयु की पुष्टि करना उचित होगा, क्योंकि सऊदी संस्थाएँ हिजरी गणना को ही लागू करती हैं।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।