मामले के प्रकार के आधार पर दोनों विकल्प लागू हो सकते हैं। अनुच्छेद 15 जाँच और लोक अभियोजन ब्यूरो को न्यायालयों के समक्ष आपराधिक कार्रवाई आरंभ करने और उसे आगे बढ़ाने का प्राथमिक अधिकार देती है। हालाँकि, अनुच्छेद 16 पीड़ित को — या मृत्यु की स्थिति में उनके उत्तराधिकारियों को — निजी अधिकार से संबंधित मामलों (अर्थात् ऐसे अपराध जिनमें किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष क्षति पहुँचती है, जैसे मारपीट, धोखाधड़ी या चोरी) में स्वतंत्र रूप से आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार भी देती है।
महत्वपूर्ण रूप से, अनुच्छेद 17 यह निर्दिष्ट करती है कि निजी अधिकारों से संबंधित अपराधों में पीड़ित या उनके प्रतिनिधि द्वारा शिकायत दर्ज किए बिना कोई आपराधिक जाँच या कार्रवाई भी शुरू नहीं की जा सकती। इसका अर्थ है कि एक प्रवासी पीड़ित के रूप में आपकी औपचारिक शिकायत ही वह आधार है जो कानूनी प्रक्रिया को प्रारंभ करती है — इसके बिना अधिकारी कार्रवाई नहीं कर सकते।
शिकायत दर्ज करने के लिए, निकटतम पुलिस थाने या जाँच और लोक अभियोजन ब्यूरो के कार्यालय में जाएँ। अपने पास उपलब्ध सभी साक्ष्य — जैसे फोटो, दस्तावेज़ और गवाहों की जानकारी — लेकर जाएँ। यदि आपकी अरबी सीमित है तो अनुवादक साथ लाने पर विचार करें। एक बार जब मामला न्यायालय में औपचारिक रूप से दर्ज हो जाता है, तो अनुच्छेद 5 के अनुसार फैसले से पहले इसे वापस नहीं लिया जा सकता और न ही स्थानांतरित किया जा सकता है, इसलिए शिकायत दायर करने से पहले सुनिश्चित करें कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।