हाँ, किंतु यह अधिकार पारस्परिकता के सिद्धांत द्वारा शासित है। गैर-सऊदी नागरिकों द्वारा अचल संपत्ति स्वामित्व और निवेश कानून के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, राज्य में आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त विदेशी राजनयिक प्रतिनिधि दो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अचल संपत्ति अर्जित कर सकते हैं: उनके आधिकारिक कार्यालय परिसर और मिशन प्रमुख एवं कर्मचारियों के आवास के लिए।
पारस्परिकता के सिद्धांत का अर्थ है कि सऊदी अरब यह अधिकार विदेशी मिशनों को केवल उसी सीमा तक प्रदान करता है, जिस सीमा तक संबंधित विदेशी देश अपनी भूमि पर सऊदी राजनयिक मिशनों को समकक्ष अधिकार देता है। यदि कोई देश सऊदी दूतावासों को संपत्ति का स्वामित्व नहीं देता, तो सऊदी अरब में उस देश के मिशन को इस अनुच्छेद के तहत समान लाभ नहीं मिल सकता।
व्यवहार में, यह प्रावधान स्थापित राजनयिक माध्यमों से प्रशासित किया जाता है और सामान्यतः व्यक्तिगत राजनयिकों को गृह मंत्रालय की मानक आवेदन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। यदि आप एक राजनयिक कर्मचारी हैं और अपने व्यक्तिगत (गैर-आधिकारिक) संपत्ति अधिकारों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ध्यान दें कि वे एक अलग प्रावधान — संभवतः अनुच्छेद 2 — के अंतर्गत आएंगे, और मानक निवास एवं अनुमति संबंधी आवश्यकताएँ लागू होंगी।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।