हाँ, जो गैर-सऊदी व्यक्ति राज्य में कानूनी रूप से निवासरत हैं, उनके लिए अपने निजी आवास हेतु अचल संपत्ति खरीदना कानूनी रूप से संभव है। हालाँकि, यह स्वतः प्राप्त अधिकार नहीं है — गैर-सऊदी नागरिकों द्वारा अचल संपत्ति के स्वामित्व एवं निवेश संबंधी कानून के अनुच्छेद 2 के अंतर्गत, आपको कोई भी ऐसी खरीद पूरी करने से पूर्व गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है।
इसका अर्थ यह है कि आप किसी सऊदी नागरिक की भाँति सीधे अचल संपत्ति लेनदेन में प्रवेश नहीं कर सकते। आपको मंत्रालयीन अनुमोदन के लिए आवेदन करना होगा, और इस प्रक्रिया में सामान्यतः आपका कानूनी निवास प्रमाण (इकामा), पहचान दस्तावेज़, तथा जिस संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं उसका विवरण प्रस्तुत करना शामिल होता है। अनुमोदन प्रत्येक मामले के आधार पर अलग-अलग दिया जाता है।
निजी आवासीय अधिग्रहण के उन मामलों में जो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत मानक प्रावधानों से बाहर आते हैं — उदाहरण के लिए, असामान्य स्वामित्व व्यवस्थाएँ — अनुच्छेद 4 के अनुसार मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष से अनुमोदन आवश्यक होगा, जो कि एक अत्यधिक उच्च और कम सुलभ मानदंड है। आगे बढ़ने से पूर्व सदैव किसी सऊदी-लाइसेंसप्राप्त अधिवक्ता या प्रवासी लेनदेन में अनुभवी किसी प्रतिष्ठित रियल एस्टेट एजेंट से परामर्श लें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।