यदि आप एक गैर-सऊदी निवासी प्राकृतिक व्यक्ति हैं जो सऊदी अरब में व्यवसाय संचालित करते हैं, तो आप अपनी कर योग्य आय पर 20% की एकसमान दर से आयकर के अधीन हैं। यह निवासी पूँजी कंपनियों (गैर-सऊदी भागीदारों के शेयरों पर) तथा राज्य में स्थायी प्रतिष्ठान रखने वाले अनिवासी व्यक्तियों पर भी लागू होता है। यह सऊदी आयकर कानून के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत स्थापित है।
आपकी कर योग्य आय में अनुच्छेद 8 में परिभाषित अनुसार, आपकी गतिविधि के संचालन से प्राप्त सभी राजस्व, लाभ और किसी भी प्रकार के अभिलाभ शामिल हैं, जिनमें पूँजीगत लाभ और आनुषंगिक आय भी सम्मिलित हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह कर विशेष रूप से आपकी व्यावसायिक आय पर लागू होता है — न कि रोजगार वेतन आय पर, जो एक अलग व्यवस्था के अंतर्गत आती है (सऊदी नागरिकों के लिए GOSI अंशदान, जबकि प्रवासी सामान्यतः वेतन पर आयकर के अधीन नहीं होते)।
व्यावहारिक दृष्टि से, यदि आप राज्य में एकल व्यापारी या फ्रीलांसर के रूप में कार्य करते हैं, तो आपको ज़कात, कर एवं सीमाशुल्क प्राधिकरण (ZATCA) के साथ पंजीकरण कराना चाहिए और वार्षिक विवरणी दाखिल करनी चाहिए। सभी व्यावसायिक राजस्वों और अनुमेय व्ययों का स्पष्ट अभिलेख रखने से आपको अपनी 20% कर देनदारी का सटीक परिकलन करने में सहायता मिलेगी।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।