सऊदी श्रम कानून इस परिस्थिति में कर्मचारियों को सार्थक संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के तहत, श्रम कानून के अंतर्गत आपको या आपके उत्तराधिकारियों को देय कोई भी राशि — जिसमें अवैतनिक वेतन और सेवा-समाप्ति लाभ शामिल हैं — प्रथम श्रेणी के विशेषाधिकार प्राप्त ऋण (first-rate privileged debts) के रूप में वर्गीकृत की जाती है। इसका अर्थ है कि नियोक्ता की संपत्तियों के वितरण के समय आपके दावों को अधिकांश अन्य लेनदारों पर कानूनी प्राथमिकता प्राप्त होती है।
व्यावहारिक रूप से, इन ऋणों के निपटान को सुरक्षित करने के लिए आपको और आपके उत्तराधिकारियों को नियोक्ता की चल एवं अचल संपत्तियों पर कानूनी विशेषाधिकार प्राप्त होता है। यह स्थिति कई देशों की तुलना में अधिक सुदृढ़ है जहाँ कर्मचारियों को साधारण असुरक्षित लेनदार माना जाता है।
यदि आपका नियोक्ता दिवालिया हो जाता है, तो आपको तुरंत मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में दावा दायर करना चाहिए और किसी भी संबंधित कानूनी या न्यायालय कार्यवाही में अपना ऋण पंजीकृत कराना चाहिए। अपने वेतन पर्चियों, अनुबंध और किसी भी बकाया भुगतान से संबंधित पत्राचार के व्यवस्थित अभिलेख रखने से आपका दावा काफी मजबूत होगा। आप सऊदी श्रम विवादों में अनुभवी किसी लाइसेंसप्राप्त कानूनी प्रतिनिधि से भी परामर्श कर सकते हैं।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।