सऊदी कंपनी कानून के अनुच्छेद 18 के अंतर्गत, कंपनियों को सामान्यतः कम से कम एक लेखापरीक्षक नियुक्त करना आवश्यक है जो राज्य में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो। लेखापरीक्षक की नियुक्ति, शुल्क, सेवा अवधि और कार्य का दायरा कंपनी के शासन दस्तावेज़ों और लागू विनियमों के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
हालाँकि, अनुच्छेद 19 एक महत्वपूर्ण अपवाद प्रदान करता है: सूक्ष्म और लघु कंपनियाँ अनिवार्य लेखापरीक्षक आवश्यकता से मुक्त हैं, जब तक कि कंपनी की पूंजी का कम से कम 10% धारण करने वाले भागीदार या शेयरधारक इसकी माँग न करें। यह प्रवासियों के लिए जो छोटे व्यवसाय संचालित कर रहे हैं, एक उपयोगी लागत-बचत प्रावधान है, लेकिन आपको यह सत्यापित करना चाहिए कि क्या आपकी कंपनी सऊदी विनियमों द्वारा निर्धारित 'सूक्ष्म' या 'लघु' की परिभाषा के अंतर्गत आती है।
यदि आपकी कंपनी को लेखापरीक्षक की आवश्यकता है, तो अनुच्छेद 20 कड़ी स्वतंत्रता संबंधी आवश्यकताएँ निर्धारित करता है — लेखापरीक्षक को राज्य में अनुमोदित व्यावसायिक मानकों का पालन करना होगा और अपनी सेवा अवधि के दौरान आपकी कंपनी में कोई विरोधाभासी भूमिका नहीं निभा सकता। ऐसे लेखापरीक्षक की नियुक्ति जो उचित रूप से लाइसेंस प्राप्त न हो या जिसका हित-संघर्ष (conflict of interest) हो, आपकी कंपनी को कानूनी और नियामक जोखिम में डाल सकती है। सदैव सऊदी संगठन चार्टर्ड और व्यावसायिक लेखाकार (SOCPA) के साथ अपने लेखापरीक्षक की साख सत्यापित करें।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।