सऊदी कंपनी कानून (शाही फरमान संख्या M/132, वर्ष 2022) के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, सऊदी अरब में निगमित किसी भी कंपनी को निम्नलिखित में से किसी एक स्वरूप में गठित किया जाना अनिवार्य है: साधारण साझेदारी (General Partnership), सीमित साझेदारी (Limited Partnership), संयुक्त-स्टॉक कंपनी (Joint-Stock Company), सरलीकृत संयुक्त-स्टॉक कंपनी (Simplified Joint-Stock Company), या सीमित देयता कंपनी (Limited Liability Company — LLC)। प्रत्येक स्वरूप में दायित्व, स्वामित्व और शासन-संरचना भिन्न-भिन्न होती है, जो विभिन्न व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप है।
लघु एवं मध्यम व्यवसाय स्थापित करने वाले अधिकांश प्रवासियों के लिए सीमित देयता कंपनी (LLC) अथवा सरलीकृत संयुक्त-स्टॉक कंपनी सर्वाधिक व्यावहारिक विकल्प हैं, क्योंकि ये दायित्व-संरक्षण तथा अपेक्षाकृत सरल निगमन प्रक्रिया प्रदान करती हैं। सरलीकृत संयुक्त-स्टॉक कंपनी विशेष रूप से स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए उपयोगी है।
चुने गए स्वरूप के भेद के बावजूद, अनुच्छेद 3 यह स्पष्ट करता है कि इस कानून के तहत निगमित कोई भी कंपनी स्वतः सऊदी राष्ट्रीयता प्राप्त करती है और उसका मुख्यालय राज्य के भीतर ही होना अनिवार्य है। आपको यह निर्धारित करने के लिए किसी लाइसेंसधारी सऊदी विधिक सलाहकार से परामर्श करना चाहिए कि आपकी व्यावसायिक गतिविधि और निवेश आवश्यकताओं के लिए कौन-सी संरचना सर्वाधिक उपयुक्त है — विशेष रूप से उन विदेशी स्वामित्व विनियमों को ध्यान में रखते हुए जो आपके विशेष क्षेत्र पर लागू हो सकते हैं।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।