सऊदी कंपनी कानून (शाही फरमान संख्या M/132, वर्ष 2022) के अनुच्छेद 4 के अंतर्गत, सऊदी अरब में कंपनियाँ चार मुख्य रूप ले सकती हैं: साधारण साझेदारी, सीमित साझेदारी, संयुक्त-स्टॉक कंपनी (JSC), या सीमित देयता कंपनी (LLC), इसके अलावा सरलीकृत संयुक्त-स्टॉक कंपनियाँ और अन्य अनुमत स्वरूप भी शामिल हैं। प्रवासी अधिकतर LLC या सरलीकृत संयुक्त-स्टॉक कंपनी का चयन करते हैं, क्योंकि इनकी संरचना लचीली होती है और अनुपालन आवश्यकताएँ सुगम होती हैं।
यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 3 के तहत, इस कानून के अंतर्गत निगमित कोई भी कंपनी स्वतः सऊदी राष्ट्रीयता प्राप्त कर लेती है और उसका मुख्यालय राज्य के भीतर होना अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि भले ही सभी अंशधारक विदेशी नागरिक हों, पंजीकरण के पश्चात् कंपनी स्वयं एक सऊदी विधिक इकाई मानी जाती है।
ढाँचा चुनने से पहले, प्रवासियों को न्यूनतम पूँजी आवश्यकताओं, अंशधारकों की संख्या और व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति जैसे कारकों पर विचार करना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में विदेशी निवेश विनियमों के तहत सऊदी साझेदार या न्यूनतम सऊदी स्वामित्व का प्रतिशत भी अपेक्षित हो सकता है, जो कंपनी कानून के समानांतर लागू होते हैं। निगमन से पूर्व किसी लाइसेंसप्राप्त सऊदी विधिक सलाहकार से परामर्श करना अत्यंत अनुशंसित है।
यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।