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रोजगार और श्रम

सऊदी अरब में कंपनी की बिक्री के बाद नौकरी की सुरक्षा?

अंतिम अपडेट 2/7/20260 दृश्यअनंतिम

अनुच्छेद 19 के तहत, कंपनी की बिक्री, विलय या पुनर्संरचना के बाद भी आपका रोजगार अनुबंध जीवित रहता है, और नए मालिक को सभी मौजूदा शर्तों एवं सुविधाओं का पालन करना होगा।

प्रवासी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर: सऊदी श्रम कानून का अनुच्छेद 19 स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि किसी कंपनी का स्वामित्व नए मालिक को हस्तांतरित होता है, या कंपनी किसी कानूनी परिवर्तन से गुजरती है जैसे विलय, विभाजन, या पुनर्संरचना, तो आपका रोजगार अनुबंध पूर्ण रूप से प्रभावशील रहता है। संक्रमण काल के दौरान आपकी नौकरी और संविदात्मक अधिकार सुरक्षित रहते हैं।

इसका अर्थ है कि नया मालिक या पुनर्गठित संस्था आपके प्रति सभी दायित्वों को ग्रहण करती है — जिसमें आपका वेतन, सुविधाएं और अर्जित सेवा-अंत लाभ (End-of-Service Gratuity) शामिल हैं। केवल स्वामित्व परिवर्तन के कारण आपको सेवामुक्त नहीं किया जा सकता, और संक्रमण के परिणामस्वरूप आपके मौजूदा अनुबंध की शर्तों को एकतरफा कम नहीं किया जा सकता।

व्यवहार में, यदि आपकी कंपनी का अधिग्रहण होता है या वह किसी अन्य कंपनी में विलय होती है, तो अपने रोजगार का इतिहास दर्ज करते रहें, अपने मूल अनुबंध और किसी भी संशोधन की प्रतियां सुरक्षित रखें, और यह देखते रहें कि नया नियोक्ता संशोधित अनुबंध जारी करता है या नहीं। यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित किए जाते हैं, तो उनके लिए आपकी सहमति आवश्यक है — आपकी मौजूदा अधिकारों को आपकी सहमति के बिना समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि अधिग्रहण के बाद आप पर बदतर शर्तें स्वीकार करने का दबाव डाला जाता है, तो मार्गदर्शन के लिए निकटतम मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास मंत्रालय के श्रम कार्यालय से संपर्क करें।

यह सामान्य कानूनी जानकारी है, कानूनी सलाह नहीं। अपनी स्थिति के लिए सलाह पाने के लिए, सऊदी अरब में लाइसेंस प्राप्त वकील से सलाह लें।

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