यदि आप राजशाही में एक कर्मचारी या नियोक्ता हैं, तो शाही डिक्री संख्या (एम/157) दिनांक 25/6/1446 हिजरी के तहत जारी किए गए नए सऊदी श्रम कानून संशोधन आपको सीधे प्रभावित करते हैं। ये फरवरी 2025 में लागू हुए और शाही डिक्री संख्या एम/51 की 1426 हिजरी के तहत जारी किए गए मूल श्रम कानून के 38 से अधिक अनुच्छेदों में संशोधन किया।
त्वरित उत्तर
नए सऊदी श्रम कानून संशोधनों ने 38 अनुच्छेदों में संशोधन किया, 7 अनुच्छेद जोड़े, और 2 को हटाया। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हैं: प्रसव पूर्व छुट्टी को 12 सप्ताह तक बढ़ाना, रोजगार अनुबंध को लिखित रूप में और इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत करना आवश्यक बनाना, त्यागपत्र की एक नई परिभाषा का परिचय देना जिसमें खुले अनुबंध के लिए कर्मचारियों के लिए 30 दिन की मानकीकृत सूचना अवधि और नियोक्ताओं के लिए 60 दिन की होती है, 3 दिन की सशुल्क पितृत्व छुट्टी जोड़ना, परीक्षण अवधि को 180 दिन की अधिकतम सीमा के साथ विनियमित करना, और उन मामलों का विस्तार करना जिनमें अनुबंध कानून द्वारा समाप्त होता है। संशोधन 19 फरवरी 2025 को प्रभावी हुए।
रोजगार अनुबंध और परीक्षण अवधि में मुख्य परिवर्तन
एक लिखित अनुबंध अब केवल एक सिफारिश नहीं है। संशोधित अनुच्छेद (51) के लिए आवश्यक है कि रोजगार अनुबंध दो प्रतियों में तैयार किया जाए और मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय द्वारा संचालित क्वा प्लेटफॉर्म के माध्यम से पंजीकृत किया जाए। एक लिखित अनुबंध की अनुपस्थिति कर्मचारी के अधिकारों को समाप्त नहीं करती है; कर्मचारी साक्ष्य के किसी भी साधन द्वारा अनुबंध साबित कर सकता है — एक बिंदु जिसे नियोक्ता अक्सर नजरअंदाज करते हैं।
परीक्षण अवधि को स्पष्ट रूप से विनियमित किया गया है। अधिकतम 180 दिन है, जिसे लिखित समझौते द्वारा बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कुल 180 दिन से न अधिक हो; ईद छुट्टियां और बीमारी की छुट्टी इस अवधि में गिनी नहीं जाती हैं। परीक्षण अवधि के दौरान, किसी भी पक्ष द्वारा सेवा अंत पुरस्कार या सूचना के बिना अनुबंध समाप्त किया जा सकता है, जब तक कि अनुबंध अन्यथा प्रदान न करे।
सूचना अवधि को जानबूझकर असममित बनाया गया है: यदि समाप्ति कर्मचारी द्वारा शुरू की गई है तो 30 दिन, और खुले अनुबंध में नियोक्ता द्वारा मासिक पारिश्रमिक के साथ शुरू की गई है तो 60 दिन। कोई भी पक्ष जो इस अवधि की अवहेलना करता है उसे नकद में समतुल्य का भुगतान करना होगा।
छुट्टी: प्रसव पूर्व, पितृत्व, और शोक
प्रसव पूर्व छुट्टी अब पूर्ण वेतन पर 12 सप्ताह है, जिसे कर्मचारी अपनी पसंद के अनुसार वितरित कर सकता है, बशर्ते कि प्रसव के बाद की अवधि कम से कम 6 सप्ताह न हो। यदि नवजात बीमार है या विकलांगता है, तो छुट्टी पूर्ण वेतन पर एक अतिरिक्त महीने तक बढ़ाई जाती है, जिसमें आगे एक महीने की छुट्टी बिना वेतन के अधिकार शामिल है।
सशुल्क पितृत्व छुट्टी 3 दिन की पहली बार पेश की गई है, जिसे बच्चे के जन्म के एक सप्ताह के भीतर लिया जाता है। पति की मृत्यु पर शोक छुट्टी में भी संशोधन किया गया है: मुस्लिम महिला के लिए यह इस्लामिक प्रतीक्षा अवधि (ईद्दह) का पालन करता है, और एक गैर-मुस्लिम महिला के लिए यह 15 दिन है।
मुख्य आंकड़े: प्रसव पूर्व छुट्टी 12 सप्ताह · पितृत्व छुट्टी जन्म के 7 दिनों के भीतर 3 दिन · परीक्षण अवधि अधिकतम 180 दिन · कर्मचारी त्यागपत्र सूचना 30 दिन · नियोक्ता समाप्ति सूचना 60 दिन।
अनुबंध समाप्ति और त्यागपत्र
संशोधनों ने त्यागपत्र को फिर से परिभाषित किया है। संशोधित अनुच्छेद (81) नियोक्ता को 30 दिनों के भीतर त्यागपत्र के अनुरोध का जवाब देने के लिए बाध्य करता है; ऐसा करने में विफल रहने पर, त्यागपत्र को कानून द्वारा स्वीकार माना जाता है। यह महीनों के लिए त्यागपत्र अनुरोधों को लंबित रखने की व्यापक प्रथा को समाप्त करता है।
उन मामलों को विस्तारित किया गया है जिनमें एक अनुबंध कानून द्वारा समाप्त होता है: कर्मचारी की मृत्यु, काम करने की कुल अक्षमता जैसा कि अनुमोदित चिकित्सा रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित है, सामाजिक बीमा कानून के तहत सेवानिवृत्ति, और पुरुषों के लिए 60 वर्ष और महिलाओं के लिए 55 वर्ष की आयु तक पहुंचना, जब तक कि अन्यथा सहमति न हो।
बुनियादी सेवा अंत पुरस्कार सूत्र में परिवर्तन नहीं हुआ है (पहले पांच वर्षों के लिए आधे महीने का वेतन और प्रत्येक बाद के वर्ष के लिए पूरे महीने का वेतन), लेकिन त्यागपत्र पर अधिकार अब स्पष्ट है: एक कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा के बाद पूर्ण पुरस्कार के लिए योग्य है, 5 से 10 वर्षों के बीच दो-तिहाई, और 2 से 5 वर्षों के बीच एक-तिहाई।
चेतावनी: कोई भी पक्ष जो अनुबंध को मनमाने ढंग से समाप्त करता है उसे संशोधित अनुच्छेद (77) के तहत सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 15 दिन के वेतन के बराबर मुआवजे का भुगतान करना होगा, इसके अतिरिक्त सूचना अवधि के समतुल्य। न्यूनतम मुआवजा दो महीने के वेतन से कम नहीं हो सकता है।
महिलाओं का रोजगार और लचीला कार्य
लचीला कार्य, दूरस्थ कार्य, और अंशकालिक कार्य अब स्पष्ट रूप से रोजगार व्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कार्यान्वयन विनियम द्वारा शासित होते हैं जो कार्य घंटे और प्रति घंटा पारिश्रमिक दरें निर्धारित करते हैं। अनुबंध प्रकार के आधार पर समान कार्य करने वाले श्रमिकों के बीच पारिश्रमिक में भेदभाव निषिद्ध है।
समान कार्य करने वाले पुरुषों और महिलाओं के बीच वेतन भेदभाव पर प्रतिबंध अब एक स्पष्ट सांविधिक प्रावधान है, और अनुबंध में कोई भी भेदभावपूर्ण खंड शून्य माना जाता है।
अब आपको क्या करना चाहिए?
यदि आप एक नियोक्ता हैं, तो क्वा प्लेटफॉर्म पर अपने अनुबंध टेम्पलेट की समीक्षा करें और मंत्रालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी आंतरिक नीतियों को अपडेट करें। यदि आप त्यागपत्र पर विचार कर रहे हैं या अचानक समाप्ति का सामना कर रहे हैं, तो अपने अनुबंध की एक हस्ताक्षरित प्रति और सभी आधिकारिक पत्राचार रखें — ये श्रम न्यायालय से पहले आपके प्राथमिक साक्ष्य हैं।
राजशाही में अपने रोजगार अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, रोजगार कानून प्रश्नोत्तरी देखें।
स्रोत
[1] सऊदी श्रम कानून, शाही डिक्री संख्या (एम/51) दिनांक 23/8/1426 हिजरी द्वारा जारी, शाही डिक्री संख्या (एम/157) दिनांक 25/6/1446 हिजरी द्वारा संशोधित। [2] मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय – क्वा प्लेटफॉर्म: qiwa.sa [3] श्रम कानून के कार्यान्वयन विनियम, फरवरी 2025 को अंतिम बार अपडेट किया गया। [4] मंत्रिपरिषद में विशेषज्ञों का ब्यूरो – आधिकारिक वेबसाइट: boe.gov.sa
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